ढाका, 01 मार्च । बांग्लादेश हाई कोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कुश्तिया स्थित इस्लामिक विश्वविद्यालय में छात्रा से हुई रैगिंग की घटना में बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी पांच छात्राओं बांग्लादेश छात्र लीग की नेता शांजीदा चौधरी ओन्टोरा, वित्त और बैंकिंग विभाग की माओबिया, तबस्सुम इस्लाम, ललित कला विभाग की हलीमा खातून उर्मी और कानून विभाग की इसरत जहां मीम को फौरन निकालने को कहा है।
हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को देशरत्न शेख हसीना हॉल प्रोवोस्ट शम्सुल आलम, हाउस ट्यूटर और अन्य को 12 फरवरी को हुई इस घटना के संबंध में उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का भी आदेश दिया है। न्यायिक जांच समिति की जांच रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट का यह आदेश आया है।
समिति ने कहा कि पीड़ित फुलपोरी खातून को क्रूरता और अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारी अपनी भूमिका का सही निर्वहन करने में विफल रहे।