पाकिस्तान: ईशनिंदा मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक को मिली जमानत

इस्लामाबाद, 28 अप्रैल । पाकिस्तान में बीते दिनों ईशनिंदा मामले में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक को आतंकवाद रोधी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने इस दौरान कहा कि पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था।

जानकारी के मुताबिक बीती 16 अप्रैल को डासू पनबिजली परियोजना में काम करने वाले एक चीनी नागरिक पर मजदूरों ने इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया। परियोजना पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने राजमार्ग पर जाम कर दिया और गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। पुलिस ने चीनी नागरिक पर पाकिस्तान की दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कानून पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस मामले में उम्रकैद या मौत की सजा का प्रावधान है।

एबटाबाद के उत्तर पश्चिमी शहर की अदालत ने मामे को सुना। अदालत आरोपी चीनी नागरिक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये। अदालत ने कहा कि पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। रिकॉर्ड के अनुसार अपराधी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उसे जमानत दिया जाता है। अदालत में सुनवाई के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से चीनी नागरिक को वहां नहीं लाया गया था। अदालत ने बताया कि घटना के दो दिन बाद जिन मजदूरों ने मामला दर्ज कराया था, उनमें से कोई भी अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद चीनी नागरिक से दो लाख रुपये का मुचलका भरवाकर उसे रिहा कर दिया गया।