सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने लिखित दलील पेश की

सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने लिखित दलील पेश की

नई दिल्ली, 6 दिसंबर । महिला पहलवानों के यौन शोषण आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में लिखित दलीलें पेश की। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में पेश हुआ। 28 नवंबर को महिला पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो आरोप तय करने पर अपनी लिखित दलीलें 6 दिसंबर तक कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट ने कहा था कि सभी पक्षकार कुछ अतिरिक्त लिखित दलीलें पेश करना चाहते हैं तो वे 6 दिसंबर तक दाखिल कर दें। इस मामले में 22 नवंबर को आरोपित बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं।

पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने कहा था कि विदेश में हुई घटना इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। शिकायतकर्ता की ओर से टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश के बाहर हुए अपराध के ट्रायल का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है, क्योंकि अपराध देश और उसके बाहर भी हुआ है । ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेना होता है।

तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा फैसला है, जो ये कहता है कि यौन शोषण लगातार होने वाला ऐसा अपराध है, जो अलग-अलग जगहों और समय पर किया गया हो। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि यौन शोषण लगातार होने वाला अपराध है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं रुका। जब भी आरोपित को मौका मिला उसने उनका यौन शोषण किया।

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की है।