सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदला

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदला

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि श्रीनिवास बीवी ने जांच में सहयोग किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को श्रीनिवास को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि घटना 24 से 26 फरवरी के बीच रायपुर की है, जबकि शिकायत अप्रैल में असम में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के पहले शिकायतकर्ता ने कई ट्वीट किए और मीडिया को इंटरव्यू दिए, लेकिन श्रीनिवास बीवी के खिलाफ इस किस्म की किसी भी शिकायत की चर्चा नहीं की। कोर्ट ने श्रीनिवास को निर्देश दिया था कि जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों और जांच में सहयोग करें।

गौहाटी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 4 मई को श्रीनिवास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में श्रीनिवास की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तथ्य के कोई सबूत नहीं हैं कि एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है, ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। दरअसल, पूर्व कांग्रेस नेता अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।