नई दिल्ली, 16 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में 22 दिसंबर, 2022 को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के किये अंतरिम ज़मानत की मांग की थी। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा था कि बेटी की शादी 8 फरवरी, 2023 को होनी है। सेंगर ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है।
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित युवती को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च, 2020 को रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़ित युवती को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।