कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता से रुकेगा बाल श्रम : न्यायाधीश

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता से रुकेगा बाल श्रम : न्यायाधीश

बेगूसराय, 25 मई । जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं टीएसएन के संयुक्त तत्वावधान बरौनी जंक्शन स्थित सहायक सुरक्षा आयुक्त के प्रांगण में मानव तस्करी, पलायन हो रहे बालश्रमिक, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया।

जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के सचिव-सह-अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश माननीय सतीश कुमार झा ने कहा कि मानव तस्करी, हो रहे बाल श्रमिकों एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज से जुड़े सभी जागरूक लोगों को जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए।इसके साथ सभी विभागीय पदाधिकारी को अपने कर्तव्य और अधिकार को समझना चाहिए। समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित एवं समाज के अंतिम पंक्ति के लोगो को बताने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। तभी समाज से मानव तस्करी, हो रहे पलायन और बाल मजदूरी जैसे घिनौने अपराध और कुरीतियां समाप्त होगी।

उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की उनके अभिभावक का दायित्व बनता है। जिससे उनके बच्चे इस दलदल की खाई से निकलकर राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए अग्रसर होकर एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। सभी आम नागरिकों को बच्चे से संबंधित कानून से जुड़े जानकारी होने की अति आवश्यकता है। जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल बने।

उन्होंने कहा कि जिनको भी कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, समाज में पिछड़े, भूमिहीन, मजदूर लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम द्वारा निःशुल्क द्वारा कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा। उनसे इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा किया जाएगा। जिससे वे अपने दायित्व को भलीभांति समझ सकें।