बिलासपुर, 31 मार्च । प्रदेशभर में पाॅवर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश राखड के अवैध डंप को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इस मामले में जमीनी हकीकत के लिए तीन न्याय मित्रों की नियुक्ति भी की गई है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र पांडेय ने अपने अधिवक्ता पलाश तिवारी के माध्यम से जनहित याचिका लगाई। याचिका की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने न्याय मित्रों की नियुक्ति कर दी है।
अधिवक्ता पलाश तिवारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जानकारी दी गई कि फ्लाई ऐश पाटने के लिए अनुमति देने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को है, लेकिन प्रदेश की कई जगहों में देखा गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुमति दे रहे हैं जो कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर खतरा है। हाईकोर्ट के एक्टिंग जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रतीक शर्मा, सूर्या डांगी, सिद्धार्थ दुबे को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। न्यायमित्र राखड़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी जानकारी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकरण में अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में रखी गई है।