गाजियाबाद, 22 अप्रैल । जनपद पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के 16 अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर किया है। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। जिलाबदर किए जाने वाले लोग हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, नकबजनी, धोखाधड़ी, अवैध शस्त्र, गैंगस्टर एक्ट, गौवध, पशु क्रूरता, बलवा, छेड़खानी, अपहरण, जबरन वसूली जैसे सम्बन्धी अपराधों में लिप्त रहे हैं।
जिलाबदर होने वालों में शकील निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी, विष्णु निवासी अंजली विहार डीएलएफ लोनी थाना लोनी, मुस्तकीम चौधरी निवासी बसौला पट्टी पसौंडा थाना टीला मोड़, जमील निवासी ढबारसी थाना मसूरी, आकाश निवासी डीएलएफ अंकुर विहार थाना लोनी, कशिश उर्फ कनिष्क निवासी ग्राम निठौरा थाना लोनी, गौरव निवासी डीएलएफ अंकुर विहार लोनी थाना लोनी, आकाश निवासी उत्तरांचलनगर नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, आसिफ निवासी रियाजूद्दीन का मकान मस्जिद के पीछे विजय नगर, सोनू उर्फ परवेज निवासी बिलाल मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीला मोड़, आदर्श उर्फ अद्दू निवासी पटेल मार्ग वाल्मीकि कालोनी उदलनगर थाना सिहानी गेट, फैजान निवासी 100 फुटा रोड लकड़ी टाल लोनी थाना लोनी, इमरान पुत्र इरशाद निवासी बंगाली पीर के पास लोनी थाना लोनी, अफसर उर्फ अफसार निवासी ग्राम त्यौडी थाना भोजपुर, जुबैर निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर तथा अजहर निवासी शमशाद गार्डन थाना टीला मोड़ हैं।
बता दें कि जनपद गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से अब तक कुल 132 अभियुक्तों को गुण्डा एक्त में छह माह के लिये जनपद की सीमाओं से जिला बदर एवं 64 अभियुक्तों को स्थानीय थाने में हाजिरी देने के लिए देशित किया गया है।