दुष्कर्म मामले में दोषी को पांच साल की सजा

दुष्कर्म मामले में दोषी को पांच साल की सजा

जालौन, 23 अगस्त । एट थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बुधवार को जिला न्यायालय के पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 05 साल की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि एट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को रामजी पांचाल बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आज जिला न्यायालय की पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने 05 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।