मंडी, 05 अक्टूबर । माननीय विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी बुध राम पुत्र स्व. रामु राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोज़ल तहसील पतली कुहल जिला कुल्लू को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,20,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई । जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं ।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भरद्वाज ने बताया कि दिनांक 8-8-2022 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार अपनी पुलिस दल के सहयोगियों मु या आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार तथा आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे, तभी शाम 05.35 तभी बजे नागचला से डडौर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क में एक व्यक्ति अपने दायें हाथ में एक बेग के साथ सड़क के बाई ओर खड़ा था जो पुलिसे को देख कर भागने लगा । शक होने पर अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ उसका पीछा किया।
अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार द्वारा उक्त बुध राम को कैरी बैग की तलाशी देने बारे कहा जिस पर यह आना कानी करने लगा तथा शक के आधार पर अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार द्वारा इसके दायें हाथ में उठाए कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला। जिसे तोलने पर कुल 2.114 किलोग्राम पाया गया । ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया । इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अभियोग सं या 243/22 दर्ज हुआ था । मामले की जांच मु या निरीक्षक कमलेश कुमार व मु य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की तथा जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान माननीय अदालत में दायर किया गया ।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी विनोद भरद्वाज, जिला न्यायवादी मंडी तथा नवीना राही, उप जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम पुत्र स्व. रामु राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोज़ल तहसील पतली कुहल जिला कुल्लू को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया तथा सजा सुनाई।