इस्लामाबाद, 10 मई । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी बताने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को खान की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी बताया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई।
पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने स्थिति की समीक्षा करने, पार्टी अध्यक्ष की सुरक्षित एवं जल्द रिहाई के लिए सात सदस्यीय समिति की आपात बैठक बुलाई, जिसमें व्यापक रणनीति तैयार की गई। इसी बैठक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया गया। पीटीआई के सबसे वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा की थी।
पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी की अध्यक्षता वाली पीटीआई की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें अनुरोध किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 09 मई को पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाए। अरशद अली चौधरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि, पक्षकारों को सुनने के बाद एनएबी अध्यक्ष के 01 मई को जारी वारंट को शून्य घोषित करके आरोपित को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि, पार्टी की यह याचिका सौंपे जाने के कुछ ही मिनट बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने लौटा दी।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने संबंधित मंच से संपर्क नहीं किया और कहा कि वह इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि याचिका पर पीटीआई प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हैं।