म.प्र.: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर पेड न्यूज मामले का फैसला आज

म.प्र.: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर पेड न्यूज मामले का फैसला आज

भोपाल, 12 अप्रैल । प्रदेश सरकार के गृहमंत्री और दतिया से विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज वाले मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी और अगली तारीख 12 अप्रैल यानी आज की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुनाएगा।

गौरतलब है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। इस मामले में आठ साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना। 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरन्त सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई। लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद आज यानी 12 अप्रैल की तारीख तय की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को यथावत रखा तो मंत्रिपद के साथ नरोत्तम की विधायकी और अगला चुनाव लड़ना खटाई में पड़ सकता है।