मीरजापुर, 18 अप्रैल । अब उप खनिजों का परिवहन करना आसान नहीं होगा। वाहनों के सिक्योरिटी पेपर पर ई-परिवहन प्रपत्र तीन प्रतियों में मुद्रित कर परिवहन कराना होगा। सिक्योरिटी फीचर्स युक्त सिक्योरिटी पेपर की व्यवस्था से ई-परिवहन प्रपत्रों का दुरूपयोग रूकेगा यानी अब कोई खेल नहीं चलेगा।
विभागीय पोर्टल पर मैप किए गए सिक्योरिटी नंबर के सापेक्ष ही ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत हो सकेंगे। साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा में सिक्योरिटी पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। एक सिक्योरिटी नंबर पर दोबारा ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं होगा। उप खनिजों का परिवहन सिक्योरिटी पेपर के अतिरिक्त अन्य किसी पेपर पर कराया तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था प्रदेश भर में 20 अप्रैल 2023 से लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के समस्त खनन परिहारधारक, अनुज्ञप्तिधारक, भंडारणकर्ता को निर्देशित किया और इसे अनिवार्य बताया। कहा कि वर्तमान में ई-परिवहन व्यवस्था प्रपत्र साधारण पेपर पर मुद्रित किए जाते हैं। जिस कारण प्रपत्रों के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स युक्त सिक्योरिटी पेपर की व्यवस्था लागू की गई है। सिक्योरिटी पेपर 14 साइज में होगा। इसमें ई-परिवहन प्रपत्र को पोरट्रेट मोड में तीन प्रतियों में मुद्रण के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रथम प्रति पट्टाधारक के स्वयं के उपयोग के लिए, द्वितीय प्रति परिवहनकर्ता, उपभोक्ता, भंडारणकर्ता, कार्यदायी संस्था के उपयोग के लिए व तृतीय प्रति जांचकर्ता के उपयोग के लिए मान्य होगा। परिहारधारक, अनुज्ञप्तिधारक, भंडारणकर्ता के लागइन पर सिक्योरिटी पेपर के रिक्वाइजीशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिहारधारक विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर लाॅग इन कर सिक्योरिटी पेपर की वांछित मांग को आनलाइन माध्यम से जनपदीय खान अधिकारी को प्रेषित करेगा।
इसके उपरांत जनपदीय खान अधिकारी पोर्टल पर लाॅग इन कर समस्त परिहारधारकों द्वारा प्रेषित किए गए सिक्योरिटी पेपर की मांग का अवलोकन कर परिहारधारक की मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेंगे। स्वीकृति की दशा में परिहारधारक की मांग को आपूर्तिकर्ता को स्वतः ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। सिक्योरिटी पेपर आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवहन प्रपत्रों की वांछित मांग स्वीकृत होने के उपरांत परिहारधारक को चार रुपये उन्नीस पैसे मात्र प्रति सिक्योरिटी पेपर की दर से आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में पेमेंट गेट-वे अथवा ऑफलाइन माध्यम से जमा कराया होगा।
आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में भुगतान के उपरांत सिक्योरिटी पेपर आपूर्तिकर्ता परिहारधारक, अनुज्ञप्तिधारक व भंडारणकर्ता के पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित करेगा। सिक्योरिटी पेपर आपूर्तिकर्ता परिहारधारक द्वारा प्रेषित किए गए डाक के विवरण जैसे- कोरियर कंपनी का नाम, ट्रैकिंग आईडी की प्रविष्टि पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा परिहारधारक के लागइन पर उपलब्ध होगी। ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत करने के लिए कालम सिक्योरिटी पेपर नंबर की प्रविष्टि के लिए जोड़ा गया है। सिक्योरिटी पेपर आपूर्ति करते समय परिहारधारक की आईडी के सापेक्ष सिक्योरिटी नंबर मैप किए जाएंगे और एक सिक्योरिटी नंबर पर दोबारा ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं होगा। मैप किए गए सिक्योरिटी नंबर के सापेक्ष ही ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत हो सकेंगे। साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा में सिक्योरिटी पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूर्व की भांति साधारण साइज 14 पेपर में मुद्रित किए जाते रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि सिक्योरिटी पेपर के अतिरिक्त 20 अप्रैल 2023 से अन्य किसी पेपर पर मुद्रित परिवहन प्रपत्र (ई-एमएम-11/ई-फार्म सी) मान्य नहीं होगा। यदि खनन परिहारधारकों, अनुज्ञप्तिधारकों, भंडारणकर्ताओं ने उप खनिजों का परिवहन सिक्योरिटी पेपर के अतिरिक्त अन्य किसी पेपर पर कराया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खनन परिहारधारक, अनुज्ञप्तिधारक व भंडारणकर्ता का होगा।